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आबंटन नियम

आबंटन प्रक्रिया की मुख्‍य विशेषताऍं :

1. विभागीय आवास के पऊवि पूल हेतु आवेदन करने वाले पऊवि कर्मचारियों के विवरण के साथ वर्ष 1996 में मास्‍टर डाटा बेस तैयार किया गया था…

2. प्रत्‍येक वर्ष फरवरी माह में एक परिपत्र जारी किया जाता है जिसमें विभागीय आवास हेतु विशिष्‍ट तिथि के अंदर उन लोगों से आवेदन मांगा जाता है, जो नया आबंटन चाहते है, जो उच्‍चतर टाइप के आवास के पात्र हैं एवं जो उसी वर्ग में परिवर्तन चाहते हैं।

3. प्राप्‍त आवेदनों के विवरणों को डाटाबेस में प्रविष्टि करने के बाद, मार्च माह के बीच में आगामी आबंटन वर्ष हेतु अस्थायी प्राथमिकता सूची जारी की जाती है ।

4. अस्‍थायी सूची में अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो, विशिष्‍ट तिथि के भीतर उसकी सूचना देने हेतु एक परिपत्र जारी किया जाता है ।

5. कर्मचारियों द्वारा प्रस्‍तुत विसंगतियों का विवरण डाटाबेस में प्रविष्‍ट किये जाते हैं, अगर कुछ ग‍लतियॉं पाई गई हो तो उनको सुधारा जाता है एवं अप्रैल माह के द्वितीय सप्‍ताह में अंतिम प्राथमिकता सूची प्रकाशित की जाती है ।

6. केवल स्‍थानांतरण के मामले में और विभाग की नीति निर्णय के परिणामस्‍वरूप प्राथमिकता सूची में कोई जोड/परिवर्तन किया जा सकता है अन्‍यथा, सामान्‍यत: अंतिम प्राथमिकता सूची परिचालित हो जाने के बाद प्राथमिकता सूची में कोई जोड/परिवर्तन हेतु अनुरोध स्‍वीकार नहीं किया जाता ।

7. चिकित्‍सा आधार पर उसी श्रेणी में आवास परिवर्तन हेतु आवेदन, मामले की गंभीरता के आधार पर किया जायेगा । चिकित्‍सा आधार पर, सामान्‍यत: निचली तल के आवास पर ही विचार किया जाता है ।

8. आबंटन वर्ष अर्थात अप्रैल से मार्च के प्रत्‍येक माह के अंतिम सप्‍ताह के दौरान आबंटन किया जाता है ।

9. मासिक आबंटन अनुसूची जिसमें तिथि, समय, श्रेणी एवं बुलाए गए कर्मचारी की प्राथमिकता संख्‍या इत्‍यादि आबंटन संबंधी विवरण हर महीने के पंद्रहवें दिन जारी किये जाते हैं और निसेसंप्रनि वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं ।

10. आबंटन तिथि के दो दिन पहले विभिन्‍न श्रेणियों के साथ खाली फ्लैटों की स्थिति की उपलब्‍धता को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है ।जो फ्लैट सूची के प्रदर्शन के बाद खाली होते हैं और आबंटन तिथि के पहले सूचित किए जाते हों , उनको आबंटन तिथि के दिन आबंटन हेतु जोडा जाता है ।

11. आबंटन होने के पश्‍चात , माह के दौरान किए गए आबंटन के विवरण को निसेसंप्रनि वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाता है ।

12. कर्मचारियों से निम्‍नलिखित मामलों में एक महीने का लाइसेंस शुल्‍क वसूल किया जाता है :क. कर्मचारी जो निम्‍न श्रेणी आवास में रहता हों और उच्‍च श्रेणी का मकान मिलने पर परिवर्तन के लिए इच्‍छुक नहीं है ।ख. विकल्‍प देने के बाद स्‍वीकार्यता को संप्रेषित न करने एवं प्राधिकारी पर्ची न लेने वाले कर्मचारी ।ग. जो कर्मचारी उच्‍च श्रेणी के आवास को लेने की तिथि के अगले दिन दोपहर के पहले उसे वापस करता हो ।

13. आबंटन आदेश प्राप्‍त करने पर किसी पदाधिकारी को चाहिए कि वे आबंटन आदेश की तिथि से आठ दिनों के अंदर आवास ले लें अन्‍यथा आबंटन रद्द माना जाएगा ओर उनको आबंटन वर्ष की शेष अवधि हेतु नहीं बुलाया जाएगा और उपरोक्‍त दंड लगाया जाएगा ।

14. एक पदाधिकारी आबंटित फ्लैट पर कब्‍जा करने के बाद उसी दिन कार्यालयीन समय के दौरान पुराने फ्लैट को जमा नहीं करने पर अगले दिन से पूरे रिक्‍त समय अवधि के लिए क्षति दर से लाइसेंस शुल्‍क वसुल किया जाएगा ।

आवास को प्रतिधारित (रोक कर रखना) करना :

क्र.सं घटना प्रतिधारण (रोक कर रखना ) की अवधि एवं शर्तें
01 स्‍थानांतरण 1.लाइसेंस शुल्‍क की सामान्‍य दर पर दो महीनों के लिए । दो महीनों के पश्‍चात अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए विशिष्‍ट अनुरोध करने पर स्‍थापना अधिकारी द्वारा केवल चिकित्‍सा या शैक्षणिक आधार पर सामान्‍य दर की दुगुनी लाइसेंस शुल्‍क पर अनुमति दी जाएगी ।
02 सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता/स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्ति/अनिवार्य सेवानिवृत्ति 1. सामान्‍य लाइसेंस शुल्‍क के भुगतान पर दो महीने की अवधि के लिए2. सामान्‍य लाइसेंस शुल्‍क की चौगुनी भुगतान पर अगले दो महीने के लिए विस्‍तार दिया जाएगा3. उचित मामलों में लाइसेंस शुल्‍क के आठ गुना भुगतान पर अगले दो महीने के विस्‍तार हेतु (सेवा निवृत्ति के पश्‍चात विभागीय आवास में रहने की अधिकतम अवधि 6 महीने होगी)
03 मृत्‍यु लाइसेंस शुल्‍क के सामान्‍य फ्लैट दर पर एक वर्ष के लिए। एक वर्ष के पश्‍चात, लाइसेंस शुल्‍क के सामान्‍य फ्लैट दर पर और एक वर्ष के लिए लिखित अनुरोध पर इस शर्त पर दिया जाएगा कि तैनाती की जगह पर परिवार का स्‍वयं का आवास नहीं है जिसमें तैनाती से लगी हुई नगरपालिकाऍं शामिल हैं ।
04 त्‍यागपत्र,बरखास्‍तगी,निष्‍कासन,सेवा समाप्ति या बिना अनुमति के अप्राधिकृत अनुपस्थिति आबंटिती की सेवा समाप्ति की तिथि से एक महीने या अप्राधिकृत अनुपस्थिति की तिथि से एक महीने तक ।
05 भारत में विदेश सेवा सामान्‍य लाइसेंस शुल्‍क पर दो महीनों के लिए ।
06 भारत से बाहर विदेश सेवा प्रतिनियुक्ति छह महीनों के लिए ।
07 भारत से बाहर प्रतिनियुक प्रतिनियुक्ति की अवधि परंतु छह महीने से अधिक नहीं ।
08 भारत में संयंत्र/रिएक्‍टर को शुरु करने हेतु दूसरे स्‍थान पर स्‍थानांतरण या पऊवि की परियोजना पर बडे अनुरक्षण कार्य के लिए जाने पर । उच्‍च प्राधिकारियों से आवश्‍यक औचित्‍य के साथ अनुरोध करने पर सामान्‍य लाइसेंस शुल्‍क पर एक वर्ष के लिए ।
09 छुट्टी (चिकित्‍सा आधार पर छुटृी,प्रसुति छुटृटी या शिक्षा छुट्टी के अलावा) सामान्‍य लाइसेंस शुल्‍क पर छुटृटी की अवधि परंतु चार महिनों से अधिक नहीं ।
10 प्रसुति छुटृी प्रसुति छुटृी की अवधि को जोडकर ......की अधिकतम अनुमति दी गई छुटृी ।
11 शिक्षा छुटटी छुटृटी की अवधि परंतु सामान्‍य लाइसेंस शुल्‍क पर छह महिनों से अधिक नहीं ।
12 चिकित्‍सा आधार पर छुटृी सामान्‍य लाइसेंस शुल्‍क पर पूरी अवधि के लिए ।
13 विदेश में उच्‍च शिक्षा या सौंपे गए काम हेतु छुटृी छुटृटी मंजूरी की प्रति के साथ संलग्‍न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन होने पर छुटृी की अवधि तक परंतु सामान्‍य लाइसेंस शुल्‍क पर दो वर्ष से अधिक नहीं । पूरे समय / अवधि के लिए लाइसेंस शुल्‍क एवं संलग्‍न प्रभार को अग्रिम रूप से भुगतान किया जाना चाहिए ।
14 प्रशिक्षण सामान्‍य लाइसेंस शुल्‍क पर संपूर्णप्रशिक्षण अवधि के लिए ।
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