धारा 4(1) बी के अंतर्गत जन प्राधिकारी के दायित्व
संगठन,कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण
निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय (निसेसंप्रनि) ,परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक संघटक यूनिट है ,जो परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न इकाईयों के साथ-साथ उसकी सहायता प्राप्त संस्थानों तथा अन्य सरकारी विभाग जैसे विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिकी, जैव-प्रौद्योगिकी आदि के लिए आवास, छात्रावास, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रयोगशाला तथा अन्य सार्वजनिक भवनों के निर्माण, जन-स्वास्थ्य, विद्युत, वातानुकूलन तथा संवातन कार्यों की योजना, अभिकल्पन, अभियांत्रिकी, निष्पादन, परीक्षण आदि कार्य कर रहा है । इसके अतिरिक्त, निदेशालय अणुशक्तिनगर तथा मुंबई शहर के अन्य स्थानों पर स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की आवासीय कॉलोनियों की सिविल, विद्युत, यांत्रिक, संपदा प्रबंधन के प्रचालन तथा अनुरक्षण एवं सुरक्षा सेवाओं के लिए भी उत्तरदायी है।
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अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कार्य :
- निदेशक, निसेसंप्रनि
- मुख्य परियोजना अभियंता
- परियोजना अभियंत
- प्रधान, अभियांत्रिकी सेवा प्रभाग
- प्रधान, सामान्य सेवा अनुभाग
- मुख्य प्रशासन अधिकारी
- प्रधान, योजना समन्वय एवं अभिकल्पन
- प्रधान, तकनीकी समन्वय अनुभाग
पर्यवेक्षण एवं जबाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में कार्यविधि अपनाई जाती है ।
प्रक्रिया
कार्मिक एवं प्रशासन : केंद्रीय सचिवालय की कार्यालय प्रक्रिया नियमावली का अनुपालन किया जाता है ।संपदा प्रबंधन (आवंटन, वसूली एवं प्रवर्तन): एमओयूडी निर्देशन के तर्ज पर स्टाफ के परामर्श से पऊवि द्वारा अनुमोदित कार्यविधि एवं सरकारी आवास का आवंटन (पऊवि) मुंबई, नियमावली, 1982 ।.
भूमि: केंद्रीय विधान/कानून में उल्लेखित कार्यविधि, राज्य सरकार का राजस्व विभाग एवं संबंधित मंत्रालय, नियम एवं विनियम ।निर्माण एवं अनुरक्षण: पऊवि कार्य प्रक्रिया एवं केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग नियम।
पर्यवेक्षक एवं जवाबदेही के चैनल
कार्मिक प्रशासन एवं संपदा प्रबंधन: संबंद्ध सहायक – सहायक कार्मिक अधिकारी- प्रशासन अधिकारी-III- मुख्य प्रशासन अधिकारी – निदेशक ।निर्माण एवं अनुरक्षण: साईट अभियंता (प्रभारी अभियंता)-परियोजना अभियंता–मुख्य परियोजना अभियंता /मुख्य अभियंता – निदेशक अनुरक्षण(सिविल): प्रभारी अभियंता(अनुरक्षण यूनिट)-अधीक्षक –प्रधान, असेप्र-मुख्य अभियंता–निदेशक ।सामान्य सेवा अनुभाग: प्रभारी अभियंता(सासेअ)-प्रधान सासेअ –मुख्य अभियंता –निदेशक ।संबंधित कार्य/निष्पादित की जाने वाले भूमिका हेतु प्रत्येक कार्य अधिकारी जवाबदेह है ।
प्रत्येक कार्य का निर्वाह करने हेतु उसके निर्धारित प्रतिमानक:
साईट अभियंता /प्रभारी अभियंता/परियोजना अभियंता/ अधीक्षक पर्यवेक्षण, कार्य निष्पादन, रिकार्ड , मापन, बिल ,कार्य की प्रगति, बजट कमिटी, मात्रा नियंत्रण एवं आश्वासन।
मुख्य अभियंता/प्रधान, सासेअ/प्रधान, असेप्र : साईट पर हो रही कार्य की प्रगति एवं अनुमोदन , बजटीय आवंटन का मानिटरन एवं कार्य की प्रगति ।
नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली एवं रिकार्ड
कार्मिक एवं प्रशासन
1) नोडल मंत्रालयों द्वारा जारी सभी केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली एवं अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है ।
2) वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्टाफ के लिए एवं प्रशासनिक एवं सहायक पदों हेतु विभाग द्वारा बनाए गए गुणावगुण पदोन्नति ओर भर्ती प्रतिमानक का अनुपालन किया जाता है ।
3) नोडल मंत्रालयों द्वारा बनाए गए प्रतिमानक एवं पुनरीक्षण का अनुपालन किया जाता है ।
लेखा
पऊवि कार्यविधि एवं केंसानिवि नियमावली
दस्तावेजों के श्रेणियों का विवरण जोकि इसके द्वारा किया जाता है या इसके नियंत्रणाधीन है ।
कार्मिक एवं प्रशासन
नियम पुस्तक
लेखा
कॅश बुक, पे बिल
अभियांत्रिकी
बीआईएस, आईएस, एमबीएस, कार्य कार्यविधि नियमावली ।
किसी भी प्रकार की व्यवस्था का विवरण, जो नीति को बनाने या उसके अनुपालन के संबंध में किसी के साथ परामर्श या जन प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए विद्यमान है :
आज तक इस तरह की कोई व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है, कार्यविधि बनाने के अलावा केवल विभागीय आवास के आवंटन हेतु जहां स्टाफ साईड प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाता है ।
बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकायों का विवरण, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के रुप में बना हैं से सलाह मशवरे के उदृदेश्य के लिए एवं इन बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकायों की बैठकें, जनता के लिए खुली है या इन बैठकों के कार्यवृत्त जनता की पहुँच में है ।
इस निदेशालय की निम्नलिखित समितियॉं हैं :
- उप समिति/शीर्षस्थ समिति :
बिन बारी आवासीय मकानों के आवंटन हेतु (चिकित्सा, हार्डशिप, फंक्शनल आधार पर) - ट्रॉंम्बे टाउनशिप सलाहकार समिति :
अणुशक्तिनगर स्थित निवासियों के उपयोग हेतु विभिन्न सामान्य सुविधाऍं उपलब्ध कराने एवं उनकी सिफारिश कराने हेतु । - निविदा समितियॉं :
तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली की समीक्षा एवं सिफारिश करने एवं ठेके देने संबंधी सिफारिश देने हेतु । - भण्डार एवं क्रय समिति :
सामग्री, भण्डार एवं उपस्कर की खरीदी संबंधी चर्चा करने, सलाह देने एवं सिफारिश करने हेतु । - i)स्थायी सर्वेक्षण समिति :
इस समिति का कार्य उपस्कर, भण्डार इत्यादि की समीक्षा करना एवं उनके निराकरण एवं निपटान संबंधी सिफारिशें देना ।उक्त समितियों की बैठक जन सामान्य के लिए खुले नहीं हैं और इनके कार्यवृत्त भी उनको प्राप्य नहीं हैं ।
निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका :
विवरण हेतु यहॉं क्लिक करें ।
निदेशालय के नियमनों के अनुसार क्षतिपूर्ति सहित निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन ।
क्षतिपूर्ति की संरचना वेतन आयोग की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णयानुसार होगी । विवरण हेतु यहॉं क्लिक करें ।
निदेशालय की प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट का विवरण, सभी योजनाओं का विवरण प्रदर्शित करना, प्रस्तावित व्यय एवं वितरित निधि पर रिपोर्ट भी शामिल हैं ।
परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा आबंटित निधि के आधार पर इस निदेशालय में परियोजनाऍं ली जाती हैं ।
विवरण हेतु यहॉं क्लिक करें ।
अनुदान कार्यक्रम की निर्वाहन रीति जिसमें उक्त कार्यक्रमों के लाभार्थियों एवं आबंटित राशि के विवरण शामिल हैं ।
कोई अनुदान कार्यक्रम चालू नहीं है ।
निदेशालय द्वारा रियायत, अनुज्ञा या प्राधिकार के प्राप्तिकर्ता के विवरण :
यह निसेसंप्रनि से संबंधित नहीं है ।
निदेशालय को प्राप्त या उसके अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में प्राप्त सूचना संबंधी विवरण :
प्राथमिकता सूची, आवासीय क्वार्टरों के आवंटन, निविदा, निविदा हेतु सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, कर्मचारी विवरण इत्यादि सूचनाऍं इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध हैं ।
जन सामान्य के उपयोग हेतु पुस्तकालय या वाचनालय, अगर उपलब्ध हों तो उनकी कार्य अवधि सहित सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के विवरण :
सूचना उपलब्ध कराने हेतु कोई पुस्तकालय या वाचनालय अस्तित्व में नहीं है ।
जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण :
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अपील प्राधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण :
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धारा 4(2)
i) उन कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है:
1) मामूली दंड या प्रमुख दंड कार्यवाही के लिए लंबित: शून्य
2) मामूली जुर्माना या प्रमुख दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप: 1 (एक)
ii) कार्यालय आदेश :
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